SIM Card News: आपके मोबाइल सिम पर बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल रहा है नियम
नए नियमों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को अपने एजेंट, फ्रेंचाइजी और सिम कार्ड डिस्ट्रिब्यूटर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 1 अप्रैल से सिम कार्ड बेचने से रोक दिया जाएगा.

साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) एक ग्लोबल सिरदर्द बन गया है. भारत भी इससे बचा नहीं है. साइबर फ्रॉड के मामलों में हालिया वृद्धि ने सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए लगातार कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है. ऐसा ही एक कदम देशभर में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से जारी किए जाने वाले सिम कार्ड से जुड़ा है.
सरकार साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नए सिम कार्ड जारी करने पर सख्त नियम लागू कर रही है. माना जा रहा है कि एक नियम उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जिन्होंने अपने नाम से 9 से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर किए हैं.
ये है सिम कार्ड का नया नियम
नए नियमों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को अपने एजेंट, फ्रेंचाइजी और सिम कार्ड डिस्ट्रिब्यूटर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 1 अप्रैल से सिम कार्ड बेचने से रोक दिया जाएगा.
जियो, वोडा, एयरटेल ने पूरी किया एयरटेल
यह नया नियम सिम कार्ड जारी करने के प्रोसेस में पारदर्शिता और सुरक्षा को और बढ़ाता है. अब तक, रिलायंस जियो (Reliance Jio), वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) जैसे निजी दूरसंचार ऑपरेटर ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अभी तक ऐसा नहीं किया है. बीएसएनएल को समर्थन देने के लिए सरकार ने सिम डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए दो महीने का विस्तार दिया है. 1 अप्रैल 2025 से सिर्फ रजिस्टर्ड सिम कार्ड डिस्ट्रिब्यूटर ही ग्राहकों को सिम कार्ड बेचने सकेंगे.