कानून वेवस्था

मेघालय सरकार ने 2 महीने में जुर्माने से 13.35 लाख रुपए वसूले,: 1,788 वाहनों पर जुर्माना लगाया

मेघालय सरकार ने सितंबर की शुरुआत तक टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल करने वाले 1,788 वाहनों पर जुर्माना लगाया और 13.35 लाख रुपए वसूले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन वाहनों से काली फिल्में हटाई गईं

शिलांग, 7 सितंबर: मेघालय सरकार ने सितंबर के पहले सप्ताह तक राज्य में टिंटेड ग्लास का उपयोग करने वाले 1,788 वाहनों पर जुर्माना लगाया है, जिससे कुल 13.35 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। यह अभियान जुलाई में शुरू किया गया था।पत्रकारों से बात करते हुए, पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस प्रमुख सिल्वेस्टर नोंग्तेंगर ने कहा कि शिलांग ट्रैफिक पुलिस (एसटीपी) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल के खिलाफ नियमित जांच कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि जुर्माना लगाए जाने के बाद वाहनों की ब्लैक फिल्म हटा दी गई है।यह भी बताया गया कि पकड़े गए 1788 वाहनों में से 30 सरकारी वाहन थे।यह बताना जरूरी है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा ग्लास, विंडस्क्रीन (सामने और पीछे) और साइड ग्लास पर किसी भी प्रतिशत विजुअल लाइट ट्रांसमिशन (वीएलटी) की ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

इस संबंध में, एसटीपी ने जोर देकर कहा कि काली फिल्मों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश जारी रहेगी, साथ ही सभी वाहन मालिकों से अपील की गई कि वे अपने वाहनों के सेफ्टी ग्लास, विंडस्क्रीन और साइड ग्लास पर इनका इस्तेमाल न करें।केवल मंत्रियों और विधायकों को ही अपने सरकारी वाहनों पर टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल करने की अनुमति है। साथ ही बताया गया कि न तो एमडीसी और न ही निगमों के अध्यक्ष टिंटेड क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Deepak Verma

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