मेघालय विधानसभा ने ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान वाला विधेयक पारित किया

मेघालय विधानसभा ने ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल करते हुए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है, जो राज्य में जेल सुधार और समावेशी सुधारात्मक प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
मेघालय प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल, 2026 को इस सप्ताह की शुरुआत में उपमुख्यमंत्री स्नीआवभालंग धर द्वारा सदन में पेश किया गया था। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर कैदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग जेल व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
नए कानून के तहत ट्रांस पुरुषों और ट्रांस महिलाओं सहित ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए नियमों के अनुसार अलग बैरक या विशेष वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं और मनो-सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि ट्रांसजेंडर कैदी सुधारात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जिससे उनके पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, इन प्रावधानों का उद्देश्य हिरासत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा, गरिमा और समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।
जेल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कानून मेघालय की जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे समकालीन सुधारात्मक मानकों तथा मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह कदम सभी कैदियों के लिए अधिक समावेशी और मानवीय जेल वातावरण बनाने में मदद करेगा।
विधेयक के पारित होने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार समावेशी शासन और जेल सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।



