मेघालय

मेघालय में अब सभी कमर्शियल वाहनों में ड्राइवर और कंडक्टर की जानकारी दिखाना अनिवार्य

यात्रियों की सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने राज्य के सभी कमर्शियल यात्री वाहनों में ड्राइवर और कंडक्टर का नाम व संपर्क विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है

यात्रियों की सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने राज्य के सभी कमर्शियल यात्री वाहनों में ड्राइवर और कंडक्टर का नाम व संपर्क विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।

यह निर्देश 23 सितम्बर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, नेशनल परमिट यात्री वाहन, टूरिस्ट वाहन, और स्कूल या संस्थागत परिवहन वाहन शामिल हैं।

अधिसूचना के अनुसार, वाहन परमिट धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि —

  • चालक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, संपर्क विवरण और स्थायी पता,

  • और जहाँ कंडक्टर कार्यरत हों, उनका नाम, लाइसेंस नंबर, संपर्क विवरण और स्थायी पता
    स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएँ।

यह जानकारी अंग्रेज़ी और एक क्षेत्रीय भाषा में वाहन के डैशबोर्ड या आगे की सीट के पीछे इस तरह लगाई जानी चाहिए कि यात्रियों को आसानी से दिखाई दे।

परिवहन विभाग ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक हित में उठाया गया है, ताकि राज्य के व्यावसायिक परिवहन नेटवर्क में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके।

सभी मौजूदा परमिट धारकों को 30 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

Deepak Verma

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