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पूर्वी खासी हिल्स में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में 8 मई से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है।

इसका उद्देश्य सशस्त्र समूहों (उग्रवादियों) और तस्करों द्वारा घुसपैठ को रोकना है

शिलांग,8 मई :इससे पहले 7 मई की शाम को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा डिप्टी कमिश्नर के आदेश जारी करने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में रात्रि कर्फ्यू लगाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में आदेश को रद्द कर दिया गया था।8 मई को जारी नए आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र समूहों (उग्रवादियों) और तस्करों द्वारा घुसपैठ को रोकना है।

नीचे दिए गए आदेश का पूरा विवरण

धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश

जहां तक ​​बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति का सवाल है, तो भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवांछित तत्वों, प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों के सदस्यों, तस्करों और किसी भी अन्य अवैध गतिविधियों की सीमा पार आवाजाही की पूरी संभावना है;

और चूंकि, पूर्वी खासी हिल्स के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ नहीं है, इसलिए अवैध प्रवासियों, संगठित अपराध के सदस्यों द्वारा घुसपैठ की अत्यधिक संभावना है, जिनका संबंध राष्ट्र विरोधी तत्वों से है, जिनमें सशस्त्र विद्रोही समूह शामिल हैं, जो अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखने के लिए रात के समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में एकत्र हो सकते हैं:

और चूंकि, यदि ऐसी अवैध/अवांछनीय गतिविधियों को नहीं रोका गया तो अनियंत्रित सीमा पार घुसपैठ हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप जिले/राज्य और पूरे देश में शांति और सौहार्द भंग हो सकता है।

अब, इसलिए, मैं, श्रीमती आर.एम. कुर्बाह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग, धारा 163 बीएनएसएस के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाती हूँ। शून्य रेखा (अंतर्राष्ट्रीय सीमा) से 1 (एक) किलोमीटर की परिधि में निम्नलिखित को प्रतिबंधित किया गया है:-

(i) बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने या भारतीय क्षेत्र में घुसने के इरादे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोगों की आवाजाही।(ii) 5 (पांच) या अधिक व्यक्तियों का अनधिकृत जुलूस या गैरकानूनी सभा और हथियार/अन्य उपकरण ले जाना, जिनका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता है, जिसमें लाठी/रॉड और पत्थर शामिल हैं।

(iii) अवैध, अवांछनीय गतिविधियाँ जिनमें मवेशी, प्रतिबंधित सामान, सुपारी, पान, सूखी मछली, बीड़ी, सिगरेट, चायपत्ती आदि की तस्करी शामिल है।

मामले की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय बनाया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 (दो) महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।

आज दिनांक 8 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा जारी किया गया।

Deepak Verma

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