उपमुख्यमंत्री टिनसोंग ने KHADC पर किया पलटवार

राज्य सरकार ने शुक्रवार को KHADC के इस आरोप को सख्ती से खारिज किया कि सरकार राज्य में प्रवेश से पहले ही बाहरी गैर-जनजातीय मजदूरों को श्रम लाइसेंस जारी कर रही है।
उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टिनसोंग ने कहा कि KHADC के कार्यकारी सदस्य संविधान की छठी अनुसूची को सही से पढ़ें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने लेबर एक्ट पारित किया था, और श्रम से संबंधित विषय छठी अनुसूची के तहत नहीं आता।
उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रम लाइसेंस केवल राज्य सरकार ही जारी कर सकती है और अब श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद श्रम विभाग दस्तावेजों की जांच करता है, फिर पुलिस उनकी पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयता की पुष्टि करती है। उसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है।
KHADC CEM विन्सटन टोनी लिंगडोह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार बिना अनुमति गैर-जनजातीय मजदूरों को लाइसेंस जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और KHADC अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करेगा।
लिंगडोह ने कहा कि हालांकि मेघालय माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट ने परिषद की शक्तियों को सीमित किया है, फिर भी राज्य कानून और परिषद की संवैधानिक शक्तियों में टकराव बना हुआ है।



