ठेकेदारों को कमियों और देरी के कारण काली सूची में नहीं डाला जा सकता: मेघालय उच्च न्यायालय
न्यायालय ने दोहराया कि राज्य किसी ठेकेदार को संविदा संबंधी विवाद के आधार पर काली सूची में नहीं डाल सकता तथा काली सूची में डालने का उपाय केवल तभी किया जा सकता है जब इसमें धोखाधड़ी शामिल हो।
मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निजी ठेकेदार को काली सूची में डालने के राज्य के फैसले को खारिज कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि यह कठोर कदम एक संविदात्मक विवाद के कारण उठाया गया था [आरएमएसआई प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य]।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच एस थांगखियू ने दोहराया कि राज्य अनुबंध संबंधी विवादों के कारण ठेकेदार को काली सूची में नहीं डाल सकता है और काली सूची में डालने का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब धोखाधड़ी शामिल हो।न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पक्षों के बीच विवाद को धोखाधड़ी या जनहित के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है, जो ठेकेदार (याचिकाकर्ता) को काली सूची में डालने या उस पर रोक लगाने को उचित ठहराए।
न्यायालय ने 9 सितंबर के अपने आदेश में कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मुद्दे उठे हैं, जिससे परियोजना को झटका लगा है, लेकिन इस न्यायालय के विचार में याचिकाकर्ता को काली सूची में डालना कथित उल्लंघनों के अनुपात में असंगत है।न्यायालय ने आगे कहा कि विवाद को अनुबंध में ही उल्लिखित अंतर्निहित विवाद समाधान तंत्र (मध्यस्थता) का सहारा लेकर सुलझाया जा सकता है।न्यायालय ने आदेश दिया, “याचिकाकर्ता पर काली सूची में डालने का दंड अनुचित और असंगत माना जाता है और आरोपित आदेश … तदनुसार रद्द किया जाता है।”
पृष्ठभूमि के अनुसार, याचिकाकर्ता, आरएमएसआई प्राइवेट लिमिटेड को 2019 में मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी (एमबीएमए) नामक एक राज्य सरकार की कंपनी द्वारा एक अनुबंध दिया गया था। यह अनुबंध मेघालय समुदाय-नेतृत्व वाली लैंडस्केप प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के विकास के लिए था।
परियोजना प्रारंभिक चरणों के दौरान सुचारू रूप से आगे बढ़ी। हालांकि, अनुबंध के पांचवें चरण के संबंध में 2022 में मुद्दे उठे।एमबीएमए ने 23 फरवरी, 2023 को ठेकेदार को एक पत्र जारी किया, जिसमें अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कई आदान-प्रदान और एक व्यक्तिगत बैठक के बाद, एमबीएमए ने आरएमएसआई के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया और एमआईएस के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के कामकाज के बारे में मुद्दे उठाए, और चालान जारी करने की तारीख भी बताई, जिसके बारे में राज्य ने आरोप लगाया कि उसने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है।
इसके बाद, 25 जुलाई, 2024 को, राज्य सरकार ने आरएमएसआई को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसके सभी मौजूदा अनुबंध रद्द कर दिए। राज्य ने आरएमएसआई से अनुबंध की पूरी राशि वापस करने की भी मांग की। आरएमएसआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।
आरएमएसआई के वकील ने तर्क दिया कि यदि कोई विवाद है, तो यह अनुबंध का सामान्य उल्लंघन है और कंपनी को काली सूची में डालने का निर्णय अनुचित था।राज्य ने प्रतिवाद किया कि आरएमएसआई द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ और उत्पाद सार्वजनिक परियोजना के लिए संतोषजनक नहीं थे और ठेकेदार ने सार्वजनिक लाभ को नुकसान पहुँचाया था।
न्यायालय ने पाया कि कुछ गड़बड़ियों के बावजूद, परियोजना चौथे चरण तक आगे बढ़ गई थी और पक्षों के बीच विवाद केवल आरएमएसआई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी के आरोपों से संबंधित था।यह निष्कर्ष निकाला कि विवाद के लिए ठेकेदार को काली सूची में डालना या प्रतिबंधित करना उचित नहीं था और राज्य के निर्णय को रद्द कर दिया।वरिष्ठ अधिवक्ता एन मोजिका और अधिवक्ता फिलेमोन नोंगब्री, ए मिश्रा और एन रेवलिया आरएमएसआई के लिए पेश हुए।