मेघालय

ईस्ट खासी हिल्स में बांग्लादेश से अवैध मछली आयात पर सख्त प्रतिबंध, जिला प्रशासन का आदेश

आदेश के अनुसार, ऐसे अवैध कार्यों के लिए किसी भी वाहन, पोत, नाव या अन्य साधनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने बांग्लादेश से बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से आयात की जा रही मछलियों के परिवहन, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई है।

आदेश के अनुसार, ऐसे अवैध कार्यों के लिए किसी भी वाहन, पोत, नाव या अन्य साधनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा, इस अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों या समूहों की मदद करने, उन्हें शरण देने या किसी भी प्रकार से सहयोग करने पर भी जिले की सीमा में प्रतिबंध लगाया गया है।

यह फैसला उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है जिनमें बताया गया है कि सीमा मार्गों, नदी चैनलों, सड़कों और बाजार बिंदुओं के जरिए राज्य में अवैध रूप से मछलियां लाई जा रही हैं, जिनके कई रास्तों से ईस्ट खासी हिल्स में प्रवेश की आशंका है।

आदेश में कहा गया है कि बिना नियमन और प्रमाणन के मछलियों का आयात और बिक्री सीमा शुल्क, आयात-निर्यात और खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है, जिससे बीमार या प्रतिबंधित प्रजातियों के आने का खतरा रहता है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि विदेशी मूल की बिना जांच-पड़ताल वाली मछलियां जनस्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए खतरा हैं, स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जैव-सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती हैं और वैध व्यापारियों तथा राज्य के राजस्व को आर्थिक क्षति पहुंचाती हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम जैसी अन्य लागू धाराओं में भी मामला दर्ज किया जाएगा।

यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

Deepak Verma

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